रायपुर

राजपत्रिका : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : अब राज्य सेवा अधिकारियों को शेयर बाजार और क्रिप्टो निवेश पर रोक

रायपुर  :  छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 30 जून 2025 को जारी अधिसूचना में राज्य के प्रशासनिक, पुलिस, वन और अन्य अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है इसके अनुसार अब कोई भी अधिकारी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड्स में इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर और ऑप्शन जैसे लेन-देन नहीं कर सकेगा साथ ही क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग या निवेश को भी स्पष्ट रूप से वर्जित कर दिया गया है ।

लोक सेवा (आचरण) नियम 1965 में हुआ संशोधन

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन करते हुए उप-नियम (5) के खंड (1) के अंत में यह नया खंड जोड़ा गया है संशोधित प्रावधान के अनुसार, अधिकारी किसी भी प्रकार के अटकल आधारित या उच्च जोखिम वाले निवेश में भाग नहीं ले सकेंगे इसका उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना बताया गया है ।

निवेश से जुड़े जोखिमपूर्ण सौदों पर पूर्ण रोक

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी, प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति की मदद से ‘बार-बार खरीद एवं बिक्री’ करने वाला सौदा नहीं करेगा। इसमें इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एवं ऑप्शन और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सभी प्रकार के सौदे शामिल हैं। यदि कोई अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

नवीन अधिसूचना को राज्यपाल की अनुमति से किया गया जारी

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से और उनकी अनुमति से सचिव रजत कुमार द्वारा जारी किया गया है अधिसूचना क्रमांक 516 के माध्यम से यह आदेश राज्य के सभी विभागों को सूचित किया गया है। इसका तात्कालिक प्रभाव माना जा रहा है, और सभी अधिकारियों से इस नियम के पालन की अपेक्षा की गई है ।

राज्य सेवा में पारदर्शिता और नैतिकता बढ़ाने की पहल

इस फैसले को राज्य शासन की ओर से प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है अधिकारियों द्वारा निजी लाभ के लिए बाजार आधारित जोखिमपूर्ण सौदों में शामिल होने की संभावनाओं को रोकने के लिए यह संशोधन किया गया है यह आदेश राज्य की सेवा में लगे अधिकारियों की व्यावसायिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा ।

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