जांजगीर चांपा

राजपत्रिका : बिना सूचना किराए पर मकान देना पड़ा भारी, जांजगीर में मकान मालिक पर अपराध दर्ज

जांजगीर चांपा  :  जिला कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना थाने को सूचना दिए दीगर राज्य के लोगों को मकान किराए पर देना एक मकान मालिक को भारी पड़ गया। जांजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरगहनी निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

पश्चिम बंगाल के 4 लोग रह रहे थे किराए पर

पुलिस जांच में सामने आया कि शारदा प्रसाद ने पिछले एक वर्ष से पश्चिम बंगाल के चार लोगों को बिना किसी किरायानामा या थाना सूचना के अपने मकान में किराए पर रखा था। ये लोग क्षेत्र में घूम-घूम कर बर्तन और खिलौने बेचते थे।

किरायेदारों की पहचान और विवरण

जांच में जो चार व्यक्ति मिले वे सभी पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के निवासी हैं —

1. शेख जीयाउर इसलाम (उम्र 56)
2. एस.के. महबूब आलम (उम्र 53)
3. एस.के. तफरोज (उम्र 39)
4. एस.के. साहब (थाना चंडीपुर निवासी)

दस्तावेज व सूचना नहीं देने पर अपराध दर्ज

मकान मालिक से पूछताछ के दौरान पाया गया कि न तो किरायेदारी का कोई वैध दस्तावेज तैयार किया गया और न ही थाना में किसी प्रकार की सूचना दी गई थी। इस गंभीर लापरवाही को अपराध मानते हुए उसके विरुद्ध केस दर्ज किया गया।

पुलिस की सक्रियता से कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय (IPS) के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर के नेतृत्व में की गई। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी और वीरेन्द्र भैना की भूमिका सराहनीय रही।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर उनके पास कोई बाहरी व्यक्ति किराए पर रहता है, तो उसकी पूरी जानकारी और पहचान पत्र के साथ संबंधित थाना को तत्काल सूचित करें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

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