जांजगीर चांपा

राजपत्रिका : जांजगीर चांपा: आदतन बदमाश सांतनु सांडे एक वर्ष के लिए जिला बदर

जांजगीर-चांपा : जिले के बलौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदतन गुंडा-बदमाश सांतनु सांडे निवासी बिरगहनी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत की गई है।

पुलिस के अनुसार सांतनु सांडे के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि 12 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। उसके खिलाफ लोगों को गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने, लड़ाई-झगड़ा और बलवा जैसे मामलों में अपराध दर्ज हैं।

बताया गया कि आरोपी की आक्रामक और दुस्साहसी प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र के लोग उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। लगातार आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के लिए विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया था।


प्रशासन द्वारा पारित आदेश के अनुसार सांतनु सांडे को जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सरहदी जिलों सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार की सीमाओं से भी एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

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