राजपत्रिका : जांजगीर-चांपा में पहली बार गांजा तस्कर की संपत्ति फ्रीज, 35 लाख की अवैध कमाई पर चला कानून का शिकंजा

जांजगीर-चांपा : जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस को ऐतिहासिक सफलता मिली है। गांजा बिक्री के दोषी आरोपी महेंद्र साहू की लगभग 35 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई के आदेश पर फ्रीज कर दिया गया है। यह आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 को पारित किया गया।
जानकारी के अनुसार महेंद्र साहू, पिता किशन लाल साहू, निवासी जर्वे, थाना जांजगीर, के विरुद्ध पूर्व में NDPS एक्ट के तहत चार आपराधिक मामले जिला जांजगीर-चांपा में दर्ज हैं। आरोपी को NDPS विशेष न्यायालय, जांजगीर-चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26 जून 2019 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से संपत्तियां अर्जित की थीं। इस पर NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(सी) के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने उक्त संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में यह पहली बार है जब किसी नशा तस्कर की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को राजसात (फ्रीज) किया गया है। इस कार्रवाई को नशे के कारोबार के खिलाफ एक कड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है।




