राजपत्रिका : किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य: जांजगीर-चांपा कलेक्टर का सख्त आदेश

जांजगीर चांपा : अपराधियों की घुसपैठ पर नजर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने पाया कि कुछ असामाजिक तत्व नगर और आसपास के इलाकों में अपराध की योजना बनाकर छिपने के लिए किराए के मकानों का सहारा ले रहे हैं इससे कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और लोक संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
किराएदारों की पूरी जानकारी थाना में देना जरूरी अब से सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना सूचना के किसी भी मकान, दुकान या प्रतिष्ठान को किराए पर देना प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन बना सकता है खतरा
अपराधी यदि कोई मकान मालिक बिना किराएदार की जानकारी थाने को दिए मकान किराए पर देता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराधी माना जाएगा।
पहचान पत्र अनिवार्य
संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत सूचना दें किसी भी व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र के किराया नहीं दिया जा सकेगा। अगर किराएदार द्वारा कोई संदिग्ध गतिविधि की जाती है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस थाना या चौकी को देना होगा।
आदेश का व्यापक प्रचार जरूरी
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा। नगर निगम, पुलिस थाना, समाचार पत्र, नोटिस बोर्ड आदि माध्यमों से आदेश के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनमानस में इसकी जागरूकता बढ़ाई जा सके।
जारीकर्ता : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)