राजपत्रिका : चार साल पुराने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 25 साल की सजा

कोरबा : बालकोनगर थाना क्षेत्र में 19 फरवरी 2021 को एक दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें एक 56 वर्षीय पड़ोसी ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
इस घटना में पीड़िता के माता-पिता काम पर गए हुए थे, और वह घर में अकेली थी। तभी पड़ोसी रामसाय कर्ष उर्फ रामसागर ने बहाने से किशोरी के घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद करके गलत नीयत से किशोरी से धरपकड़ की। जब किशोरी ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दुष्कर्म किया।
पीड़िता की गर्भवती होने पर परिजन को घटना का पता चला
इस घटना के बाद, आरोपी ने पीड़िता को डराया-धमकाया और उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके माता-पिता को जान से मार देने और उसकी छोटी बहन से भी दुष्कर्म करने की धमकी दी। डर व लोकलाज के भय से किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन 3 माह बाद किशोरी की माहवारी रुकने के साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मां उसे डॉक्टर के पास ले गई जहां टेस्ट में उसके गर्भवती होने का पता चला। परिजन के पूछने पर किशोरी ने घटना के बारे में बताया। जिसके बाद बालकोनगर थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई गई।
न्यायालय का फैसला
इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़िता और उसके परिजन के लिए न्याय की जीत है।